रतलाम 1 जुलाई 2025। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री राजेश बाथम एवं एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 95 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आवेदक गेंदालाल पिता पीरा निवासी ग्राम सरवड तहसील टप्पा बिलपांक ने आवेदन दिया कि उसकी शासकीय पट्टे की भूमि का सीमांकन करवाने हेतु 8 मार्च 2025 को आवेदन दिया था, सीमांकन की तारीख 23 अप्रैल 2025 नियत की गई थी किन्तु अभी तक भूमि का सीमांकन नही किया गया है, कार्यवाही हेतु तहसीलदार ग्रामीण को निर्देशित किया गया। आवेदक राधा पति स्व. प्रहलाद निवासी अंधा सेठ की पुलिया करमदी रोड रतलाम ने आवेदन दिया कि उसके स्व. पति की भूमि में से 2 हिस्से उसके बेटे के और एक हिस्सा उसका है परन्तु बडे़ बेटे शंकर ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और खाने पीने को भी नही देते है तथा जमीन अपने नाम करने का दवाब डालते है जमीन नाम नही करने पर जहर खा कर मरने की धमकी देते है, कार्यवाही हेतु एसडीएम रतलाम को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में आवेदक अनोखीलाल पिता तेजराम निवासी रानी गांव रतलाम ने आवेदन दिया कि उसकी भांजी यशवनी पिता दशरथ मोगिया का नवोदय विद्यालय में एसटी कोटे से चयन हुआ है परन्तु जाति प्रमाण पत्र एसटीएससी अनुक्रमांक नं 39 का बना दिया जबकि मोगिया क्रमांक 16 है सरनेम भी मोगिया की जगह मोघिया जाति दर्ज हो गई है जो कि गलत है जिस कारण स्कूल में प्रवेश नही मिल पा रहा है, कार्यवाही हेतु संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए। आवेदक मांगीलाल पिता दुल्ला निवासी भुतिया ताल फंता के पास रतलाम ने आवेदन दिया कि उसका पुत्र लखन करीब 10 वर्ष पूर्व मोटर साईकिल से रोड एक्सीडेंट हो गया था जिससे वह कोमा में चला गया। जिसकी शिकायत थाने में भी की गई परंतु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई, घर में कोई कमाने वाला नही है और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने एवं इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का आवेदन दिया, कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में आवेदक राधेश्याम पिता नागुजी निवासी ग्राम मुण्डलाकलां तहसील ताल रतलाम ने आवेदन दिया कि पुत्र जगदीश हार्ट अटेक आने के कारण 2021 में देहांत हो गया, उसके दो बच्चे है, जगदीश की पत्नी अन्य व्यक्ति क साथ चली गई है। दोनो बच्चों के न तो पिता न ही माता है। वृद्ध होने के कारण प्रार्थी से कोई काम नही होता है दोनो बच्चों का भरण-पोषण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी द्वारा महिला बाल विकास में भी आवेदन दिया गया किन्तु वहां माता-पिता दोनो का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया जिसे उपलब्ध कराने में असमर्थ हूं। दोनो बच्चो को शासन योजनानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने का आवेदन किया, कार्यवाही हेतु महिला बाल विकास के अधिकारी को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आवेदक मधुसुदन पिता कन्हैयालाल अग्रवाल ने आवेदन दिया कि सूचना के अधिकार के तहत 19 सिंतंबर 2024 व 24 जनवरी 2025 को भवन निर्माण की अनुमति व नक्शा प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया था, लेकिन सूचना अधिकारी द्वारा यह कहकर कि रिकार्ड उपलब्ध नही जानकारी नही दी गई। प्रार्थी को मकान निर्माण करना है इस कारण मकान निर्माण की अनुमति लेना है तो संबंधित इंजीनियर द्वारा पुरानी अनुमति व नक्शा मांगा जा रहा है, परंतु निगम द्वारा उक्त दस्तावेज प्रदान नही किए जा रहे, कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया गया।