लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि एवं ब्याज में मिलेगी छूट

लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि एवं ब्याज में मिलेगी छूट


इंदौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 11 सितंबर शनिवार को मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास करेगी। लोक अदालत में सिविल दायित्व की राशि पर 20 से 30 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। बिजली कंपनी ने दस हजार से ज्यादा प्रकरणों के समाधान का लक्ष्य लेकर विभागीय तैयारी प्रारंभ की है।

 

मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि कोविड प्रोटोकाल के तहत आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारी के लिए मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कैलाश शिवा को दायित्व सौंपे गए है। इस अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। श्री तोमर ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक ने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराधशमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।

400 जोन, वितरण केंद्रों पर तैयारी

मप्रपक्षेविविकं के मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर ने बताया कि लोक अदालत की कंपनी क्षेत्र के 400 से ज्यादा जोन, वितरण केंद्रों पर तैयारी की जा रही है। यहीं से संबंधित उपभोक्ता, प्रकरण वाले व्यक्ति को नोटिस भेजे जाएंगे। समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।