फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य

10 फरवरी को 215 पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे

रतलाम 9 फरवरी । जिले के प्रत्येक किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री की गई है अन्यथा वे शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। समर्थन मूल्य पर उपज बिक्री का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। जिले के 215 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 10 फरवरी को विशेष शिविर आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। शेष ग्राम पंचायतों पर विगत 7 फरवरी को शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। किसान बंधु उक्त शिविरों का लाभ उठाए। शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री के साथ ही आधार से आरओआर लिंकिंग का काम भी किया जाएगा।
कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल करते हुए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की है। इस प्रणाली में हर एक किसान का एक विशिष्ट आईडी बनाया जा रहा है। फार्मर आईडी का उद्देश्य किसान की पहचान, जानकारी सुरक्षित रखना और नीतियों के का प्रभावी क्रियान्वयन करना है।
फॉर्मर रजिस्ट्री की सरल प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम अपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, इसके बाद नजदीकी सीएससी केंद्र अथवा गांव के पटवारी के माध्यम से फॉर्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। व्यक्ति स्वयं उचति.।हतपेजंबा.हवअ.पद पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आधार ओटीपी के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, क्योंस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर तथा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित स्थानीय युवा के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री हो सकती है।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे समग्र आईडी, आधार कार्ड, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, खसरा नकल, भू अधिकार पुस्तिका साथ लेकर शिविर में आए। इसके अलावा अन्य दिवसों में भी नजदीकी एमपी ऑनलाइन, क्योंस्क सेंटर पर जाकर अथवा डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित स्थानीय युवा के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र ई केवाईसी करवाये और शासन की योजना का लाभ प्राप्त करें।।