ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ), अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

इंदौर शहर में G-20 समिट के तहत आयोजित होने वाली मीटिंग को दृष्टिगत रखते हुए होटल शेरेटन से होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल मैरियट के आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ), अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित*

इंदौर।भारत देश में G-20 समिट के तहत इंदौर शहर में दिनांक 13 से 15 फरवरी 2023 तक G-20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित होना प्रस्तावित है। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान विदेशी मेहमान एवं विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी प्राप्त अतिथियों का आगमन अपेक्षित है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कार्यालय मेमो क्रमांक VI- 23014/209/IND/2018 VS के नियम क्रमांक 16 (A) (e) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत वेशिष्ट अतिथियों कि सुरक्षा श्रेणी एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा आज दिनांक 11.02.23 को आदेश पारित कर *शहर के होटल रेडिसन ब्लू, मेरिएट होटल एवं होटल शेरेटन की 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/ हॉट एयर बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है एवं होटल शेरेटन से होटल रेडिसन ब्लू एवं मेरिएट होटल के पहुच मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र को रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है।*

*यह आदेश दिनांक 12/02/2023 से दिनांक 15/02/2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार धारा 188,भा.दवि और अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।* कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।