मंदसौर। जवाहर लाल नेहरू विधि महाविद्यालय ट्रस्ट ने निर्णय लेते हुए आज संस्था द्वारा संचालित अंचल के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय मंदसौर के प्राचार्य पद पर कार्यरत डाॅ.नरेन्द्र कुमार जैन की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया।
दिनांक 15 फरवरी 2022 को श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय ट्रस्ट की बैठक कलेक्टर एवं ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष श्री गौतम सिंह जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक की कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 07 के सम्बन्ध में ट्रस्ट मंडल की बैठक में उपस्थित सभी न्यासी गण द्वारा लिये गये सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य को दिये गये सूचना पत्र के सम्बन्ध मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्राचार्य नरेन्द्र कुमार जैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के सम्बन्ध में विवरण एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधीश श्री गौतम सिंह जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बाद स्पष्ट रूप से प्राचार्य से पूछा कि उन्हे अन्य कोई विवरण प्रस्तुत करना है या उन्हें अपना पक्ष रखने के सम्बन्ध में और अतिरिक्त समय की आवश्यकता है जिस पर प्राचार्य जैन द्वारा समस्त न्यासीगणो की उपस्थिति में स्पष्ट रूप से मना किया। पश्चात प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया और अन्ततः ट्रस्ट मंडल द्वारा प्राचार्य डाॅ नरेन्द्र कुमार जैन की सेवाएं समाप्त करने और तत्काल कार्यमुक्त करने का सर्वानुमति से निर्णय लिया गया।
ज्ञातव्य है कि श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ नरेन्द्र कुमार जैन के सम्बन्ध में कई शिकायतें काफी समय से ट्रस्ट को प्राप्त हो रही थी जो कार्य व्यवहार, कर्तव्य पालन में अनियमितताऐं,शिक्षण-प्रशिक्षण में रूचि ना लेना और छात्र छात्राओं तथा स्टाफ के सदस्यों के साथ अमर्यादित व्यवहार तथा अन्यान्य तरीकों से प्रताड़ना से सम्बंधित थीं । इसके अतिरिक्त आर्थिक अनियमितताएं और स्वयं की पुत्री खुशबू जैन के बी.ए. एलएल.बी. में प्रवेश कराने और बिना महाविद्यालय की फीस जमा कराए टीसी जारी करने से संस्था को हुई आर्थिक हानि जैसे मामले भी ट्रस्ट के संज्ञान में आए थे। कई बार तो प्राचार्य ने ट्रस्ट के आदेशों की अवहेलना भी की। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य कई मामलों को लेकर ट्रस्ट सचिव द्वारा प्राचार्य डाॅ नरेन्द्र कुमार जैन को सूचना पत्र जारी किया गया था जिसके जवाब के लिए 15 फरवरी को बैठक आयोजित की गई थी। प्राचार्य को अवसर दिया गया लेकिन वे अपने तर्कों और दस्तावेजों से ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय एवं न्यासीगणो को संतुष्ट करने में असफल रहे। श्री नरेन्द्र कुमार जैन को अपना कार्यभार विधि महाविद्यालय के वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डाॅ.राजेश कौशिक को सौंपने हेतु आदेशित किया गया है। डा. राजेश कौशिक आगामी आदेश तक अस्थायी कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे ।
श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय ट्रस्ट कार्यालय द्वारा उक्त निर्णय की सूचना बार कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल,कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन आदि को प्रेषित की गई है।