एमपीपीएससी चयन के बारे में विवरण देने से इनकार नहीं कर सकता : राज्य सूचना आयोग

भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक आदेश में राज्य सरकार के तहत विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित करने वाले एमपीपीएससी को एक आरटीआई आवेदक को मुआवजे के रुप में 5000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. क्योंकि उसे पूर्ण और संतोषजनक जानकारी देने से इनकार किए जाने के कारण अनुचित शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा*

*जानकारी के अनुसार पंकज श्रीवास्तव ने पिछले साल दिसंबर में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एमपीपीएससी में एक आवेदन दायर कर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए चुने गए पांच उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का विवरण मांगा था*

*पंकज श्रीवास्तव भी पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से एक थे. आयोग के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) दोनों ने आवेदक को इस बिना पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि बगैर बड़े जनहित के किसी तीसरे पक्ष का विवरण साझा नहीं किया जा सकता. साथ ही आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत तीसरे पक्ष से संबंधित सूचनाओं के प्रसार पर रोक की बात कही गई*

*इस इनकार से नाराज श्रीवास्तव ने राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) से संपर्क किया. सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में वैध संदेह था और सरकारी एजेंसियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होने के बारे में व्यापक जनहित की अनदेखी की गई है*💥✍