लोक अदालत में शामिल होने के लिए बिजली कंपनी ने दिए 62 हजार नोटिस

इंदौर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को होगा। इसके लिए अधिकाधिक प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए बिजली कंपनी ने प्रभावी तैयारी की है। बिजली कंपनी ने इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र में कुल 62 हजार से ज्यादा नोटिस दिए है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के आदेशानुसार इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 सर्कलों में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सर्कलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत शनिवार 10 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। कंपनी ने 62 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिए है। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि सबसे ज्यादा इंदौर शहर में 9466 नोटिस जारी किए गए है। इंदौर ग्रामीण में 8788, उज्जैन 8209, देवास में 9173, खंडवा में 1814, बुरहानपुर 918, खरगोन 1183, बड़वानी 4576, धार 5191, झाबुआ 624, आगर 2638, रतलाम 1859, मंदसौर 2977, नीमच वृत्त में 2131 लोगों को नोटिस दिए गए है। मप्रपक्षेविविकं के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कैलाश शिवा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा धारा 135 के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता होगा। प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बताया कि समझौते वाले आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत कोविड प्रोटोकाल के तहत आयोजित होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।