रतलाम 11 सितंबर। मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा । जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत मे प्रिलिटिगेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बी.एस.एन. के कार्यालय में भी 13 सितंबर 2025 के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते है। दूरभाष/मोबाइल/एफ.टी.टी.एच. के लंबित राशि के प्रकरणों से सम्बंधित उपभोक्ता बी.एस.एन.एल. के साथ आपसी समझौते से 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ ले सकते है ।


