रतलाम 11 अप्रैल । खुले मे कचरा डालकर गंदगी करने वाले व चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने वाले चाय दुकानदारो पर महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार जुर्माने व जब्ती की कार्यवाही की जा रही जिसके तहत 6 दुकानदारों पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करने की समझाईश दी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा सांई रेस्टोरेंट धानमण्डी, श्री शंकर रेस्टोरेंट नाहरपुरा चौराहा, जेएमडी रेस्टोरेंट, बापूसिंह चायवाले, राजभोग रेस्टोरेंट व सत्यम श्री रेस्टोरेंट पर गंदगी करने व डिस्पोजल का उपयोग करने पर जुर्माना किया गया।
महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि रतलाम नगर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है।
जुर्माने की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह के निर्देशन में झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, आषीश चौहान आदि के द्वारा की गई।