इन्दौर 6 मार्च। शासकीय लेनदेन में आयकर कटौती (टीडीएस) के प्रावधानों के संबंध में इंदौर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में इसके लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में 6 मार्च को आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित हुआ।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्रीमती मोनिका कटारे ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में इंदौर स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा दूसरे सत्र में इंदौर, महू, सांवेर और देपालपुर तहसील क्षेत्र के आहरण एवं संवितरण अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर आयकर श्री संजीव कुमार तथा डिप्टी कमिश्नर आयकर श्री बीजू थॉमस, आयकर अधिकारी श्री सुधीर शर्मा, आयकर निरीक्षक श्री जयशंकर झा, सहायक आयुक्त जीएसटी श्री अखिलेश कुमार यदुवंशी आदि ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। शासकीय लेनदेन में किस तरह आयकर की सीधे कटौती, आयकर के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही जीएसटी द्वारा जीएसटी टीडीएस के नवीन प्रावधानों से अवगत कराया गया। बताया गया कि नवीन प्रावधानों के अंतर्गत जीएसटी टीडीएस के प्रत्येक माह किए गए टीडीएस पर रिटर्न जीएसटीआर- 7 जमा किया जाना अनिवार्य है। टीडीएस नहीं करने की स्थिति में भी प्रत्येक माह कि आगामी 10 तारीख के तक रिटर्न जमा किया जाना होगा। पूर्व में निल के रिटर्न होने पर टीडीएस रिटर्न जमा किया जाना अनिवार्य नहीं था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ आयकर एवं वित्त सलाहकार श्री कैलाश घाटिया, सहायक कोषालय अधिकारी श्री मनोज वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।