झाबुआ 31 जनवरी । जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 31 जनवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘अ’ के ग्राम देवझिरी तहसील व जिला झाबुआ में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे पुराने कच्चे मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 40 पेटी (कुल- 480 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,24,800/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री अकलेश सोलंकी द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री विकाश वर्मा, श्री रमेश सिसोदिया, श्री प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, श्री मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, श्री सोहन नायक, श्री पवन गाड़रिया, श्री विजय चौहान, श्री लालचंद गोहलोद, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर, एवं वाहन चालक श्री बहादुर ढाकिया, श्री दिपक भूरिया, श्री दयाल मण्डोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।