नवरात्रि त्यौहार में उपवास में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ की मिलावट कर बिक्री करने वालो के विरुद्ध इंदौर पुलिस एवं प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
इंदौर — पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया एवं इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस व प्रशासन को निर्देशित किया गया हैं । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना भवरकुआ क्षेत्र के उद्योग नगर, 307/2पालदा में *अग्रवाल गृह उद्योग फर्म* मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुले अनाज निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है।
सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि *अग्रवाल गृह उद्योग फर्म, उद्योग नगर,307/2 पालदा इंदौर के मालिक 1. ओम अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल निवासी पारसी मोहल्ला, इंदौर* उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि *खुले अमानक स्तर के विशेष रूप से उपवास में उपयोग किए जाने वाले अनाज आदि भंडारित कर मिलावटी बनाने का कार्य* किया जा रहा है जिसमे *राजगीर, मोरधन, चांवल, सिंगाड़ा, दलिया,मेथी दाना, राई, सेंधा एवं कला नमक आदि* के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए जिसकी *कीमत करीब 12 लाख रूपये से अधिक है* विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत *पैकिंग व खुले मिलावटी अनाज विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से* खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा *अग्रवाल गृह उद्योग फर्म, उद्योग नगर,307/2 पालदा, इंदौर* के मालिक *ओम अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल निवासी पारसी मोहल्ला, इंदौर* के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।