नाप तौल विभाग द्वारा 6 दुकानों पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध

रतलाम 11 सितंबर। कलेक्टर श्री राजेश बाथम एवं नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये दिये गये निर्देश के पालन में निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा तहसील सैलाना और शहर रतलाम स्थित खाद्य, बीज और कीटनाशक विक्रेता दुकानों पर विक्रय किये जा रहे कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाटीदार टै्रडर्स हार्डवेयर एण्ड खाद्य भण्डार, तहसील-सैलाना, श्री बालाजी कृषि सेवा केन्द्र, तहसील-सैलाना, ईफ्को ई बाजार, तहसील-सैलाना, प्यारेनाथ एग्रो केयर, शहर-रतलाम, ऋषभ सीड्स एण्ड पेस्टीसाईड्स, शहर-रतलाम, वेदान्त एग्रो टेक, शहर-रतलाम दुकानों पर अमानक कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं को विक्रय हेतु रखने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के उल्लघंन और दण्डनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
उपरोक्त दुकानों से जप्ती किये कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माता, पैककर्ता और विपणनकर्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है। भारत भूषण निरीक्षक नापतौल रतलाम ने कृषकों से आग्रह किया है कि बीज, कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का एम.आर.पी. (सभी करों सहीत), युनिट सेल प्राईज, उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टैलीफोन नंबर और ई-मेल पता के साथ-साथ एम.आर.पी. से अधिक पर विक्रय करना या एम.आर.पी. को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बड़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें है।