मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार अर्थदण्ड अधिरोपित

रतलाम 9 सितंबर। लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा का कुल 01 प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाया गया। अधिनियम के अनुसार समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न किए जाने के संबंध में पदाभिहीत अधिकारी श्री अनवर गौरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया परंतु श्री अनवर गौरी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही पाया गया।
आवेदक को समय-सीमा में सेवा प्रदाय न किए जाने के कारण आवेदन समय सीमा के बाहर प्रदर्शित होता रहा, जो कि म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7 (1)(क) के तहत कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा पदाभिहीत अधिकारी श्री अनवर गौरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा पर विवाह का पंजीयन प्रकरण लंबित होने के कारण एक मुश्त 1000/-(एक हजार रूपए मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।