इंदौर, । राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार 24 दिसम्बर को जिलाधीश कार्यालय पर उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े संगठनों, पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस वितरक एसोसिएशन की बैठक के बाद 11 बजे से प्रदर्शनी का आयोजन भी रखा गया है।
अ.भा. उपभोक्ता कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर.के. शुक्ला एवं संरक्षक राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के पूर्व जिला खाद्य नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने शहर के सभी उपभोक्ता संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि वे उपभोक्ताओं के प्रति जागरुक रहें और जहां कहीं उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा हो, वहां प्रमाण के साथ शिकायत करें तो त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शहर की 800 में से 660 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच कर दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पेट्रोल, रसोई गैस एवं सोना-चांदी के जेवरात खरीदते समय ग्राहकों को रसीद अवश्य लेना चाहिए। रसीद के अभाव में यह प्रमाणित करना संभव नहीं होता कि ग्राहक ने किस दुकान से सामान खरीदा है। बैठक में शहर के पेट्रोल एवं रसोई गैस वितरक भी मौजूद थे।