क्राईम ब्राँच इंदौर व थाना कनाडिया की संयुक्त कार्यवाही मे दो सटोरिए गिरफ्तार
इंदौर – पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर में जुए/सट्टा व अवैधानिक गतिविधियों को संचालित संचालित करने वाले आरोपियों की धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर मे जुआ सट्टा संचालित करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतंम्य में मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कनाडिया क्षेत्र के बिचोली मर्दाना में देव 01 मल्टी फ्लेट न. 202 में अवैध रुप से सट्टा सचालित हो रहा है । मुखबिर की सूचना पर अपराध शाखा व थाना कनाडिया के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी *01 अशोक पिता आनंद राव मराठा उम्र 50 साल नि. 202 देव मल्टी श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना, कनाडिया,इंदौर, 02. राधेश्याम पिता माँगीलाल कुम्हार उम्र 59 साल नि. नि. 202 देव मल्टी श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना, कनाडिया,इंदौर* को घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपियों के *कब्जे से 13350 रुपये नगद व 06 मोबाइल , 03 कैल्कुलेटर व लाखो का हिसाब किताब की पर्चिया व सट्टा पर्ची लिखी डायरिया* मौके से बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध *थाना कनाडिया में पब्लिक गैंबलिंग act 1976, 4a अपराध क्रमांक 531/21 का अपराध पंजीबद्ध किया गया*
आरोपियो से फ्लेट के संबंध में पूछते किराए का होना बताया। आरोपी आशोक द्वारा सट्टा गोलू भैय्या को देना बताया । आरोपियो द्वारा ग्राहको के संबध मे पूछताछ करते पीथमपुर , इंदौर , देवास , शाजापुर , मानपुर के द्वारा सट्टा लगाना बताया । आरोपियों द्वारा कल्याण , मिलन , मधुर ,टाईम (सभी मुम्बई ) का सट्टा फोन पर लिखा जाता था ।
*पूर्व में आरोपी अशोक पिता आंनद के खिलाफ थाना ऐरोड्रम पर जुआ एक्ट का आपराधिक रिकार्ड दर्ज है* । तथा आरोपी राधेश्याम से पूछताछ करते पूर्व में जिला शाजापुर (म.प्र.) में सट्टे का काम करना बताया हैं ।