मंहु में हुए अंधेकत्ल का पर्दाफाश आरोपी पुलिस थाना मंहु द्वारा गिरफ्तार
इन्दौर – पुलिस थाना मंहु पर दिनांक 14.07.2021 को सूचना मिली कि बंगला नं. 125 सिमरोल रोड महू पर कमरे के बाहर तेज बदबू आ रही है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बंगला नं. 125 सिमरोल रोड पहुंचकर रोहित अग्रवाल के किराये के मकान वाले कमरे पर पहुचे। उक्त कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया दरवाजा अंदर से बंद नही था, कमरे मे पलंग पर एक लाश पडी हुई थी। शव चार पाँच दिन पुराना होने के कारण काफी बदबू आ रही थी तथा शरीर पर काफी मक्खियाँ भिनभिना रही थी।
उक्त घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मकान मालिक रोहित अग्रवाल पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 34 साल निवासी बंगला नं. 125 सिमरोल रोड महू से पुछताछ करनें पर बताया की यह कमरा मैने संजीत शर्मा को एक माह पहले किराये से दिया था जो संजीत अपने पत्नि व बच्चो के साथ रहता था। मकान मालिक रोहित अग्रवाल की सूचना पर थाना महू पर मर्ग क्रं. 16/2021 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जाँच की गई तथा एफ.एस.एल. टीम द्वारा भी घटनास्थल पर पहुँचकर प्राथमिक कार्यवाही की गई। मृतक संजीत शर्मा उम्र 37 साल का मध्यभारत अस्पताल महू में पी.एम. कराया गया । मृतक संजीत की लाश को देखने से प्रारम्भिक तौर पर सिर में चोट के निशान दिखायी दे रहे थे व पास में ही हाथौडी रखी हुई थी। प्रारम्भिक तौर पर संजीत शर्मा की हत्या होना प्रतीत हो रहा था । उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारीयों को दी गई ।
घटना की गंभीरता को देखतें हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा घटना की पतारसी कर, घटना का पर्दाफाश करनें के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेशचन्द्र जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पुनित गेहलोद के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी मंहु श्री विनोद कुमार शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी दिलीप पुरी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया गया।
पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास से सीसीटीवी फुटेज का डाटा एकत्रित किया गया एवं मृतक संजीत शर्मा के परिवार का ब्यौरा एकत्रित किया गया। मृतक कारपेंटर का काम करता था उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों से पुछताछ की गई। पुछताछ एवं विवेचना में पाया की मृतक संजीत शर्मा का भाई दिपक कुमार शर्मा और भान्जा लक्ष्मण कुमार दोनो दिनांक 08.07.2021 की शाम मृतक के साथ मृतक के कमरे में थे व रात्रि में मृतक की गाडी लेकर दोनो कही चले गये है। उसके बाद मृतक को बाहर नही देखा गया दिनांक 09.07.2021 को प्रातः योगेश मकवाना एवं मुन्नालाल मकवाना द्वारा मृतक को मृत अवस्था में कमरे में देखा गया तथा मृतक एवं उसके भाई दीपक का पैसे लेन देन का भी विवाद बना रहता था साथ ही मृतक की पत्नी से मृतक के भाई दीपक की लगातार बातचीत होती रहती थी। राजस्थान में भी मृतक संजीत की पत्नी और मृतक का भाई दीपक आसपास ही रहते थे। दीपक व लक्ष्मण करीब तीन माह पुर्व इंदौर आकर रहने लगे थे। मृतक की पत्नी करीबन 15 दिन पुर्व अपने बच्चो को लेकर राजस्थान चली गई थी। मृतक घर पर अकेले ही रह रहा था। पी.एम. रिपोर्ट में मृतक को हेड इंजुरी एवं उसके काम्प्लीकेशन से मृत्यु होना पायी गई तथा शव तीन से पाँच दिन पुराना होना पाया गया। विवेचना में दिपक कुमार एवं लक्ष्मण कुमार द्वारा मृतक संजीत शर्मा की हत्या करना पाया गया। जिस पर थाना महू में अपराध क्रं. 257/2021 धारा 302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
जिससे महू पुलिस की एक टीम दीपक कुमार व लक्ष्मण कुमार जो दिनांक 09.07.2021 के बाद महू में नही देखे गये । जिनकी तलाश हेतू बिहार भेजी गई । उक्त टीम द्वारा दिपक कुमार पिता आनंदी शर्मा निवासी ग्राम गौवरेगांव थाना पिपरा जिला मोतीहारी बिहार और लक्ष्मण कुमार पिता नवल शर्मा निवासी गौवरेगाँव थाना पिपरा जिला मोतीहारी बिहार दोनो को नेपाल बॉर्डर क्रास करने के पहले गिरफ्तार किया गया। दोनो आरोपीयो से पुछताछ की दोनो ने पुछताछ पर बताया की दीपक ने राजेश और संजीत को मकान के लिए पैसे दिये थे बाद मे दोनो ने दीपक को अलग कर दिया व किसी प्रकार का पैसा देने से भी मना कर दिया साथ ही मृतक संजीत की पत्नी व दीपक का काफी समय से संबंध भी होना बताया इसी कारण दीपक व लक्ष्मण ने मिलकर दिनांक 08 एवं 09.07.2021 की मध्य रात्री संजीत की हत्या करना स्वीकार किया एवं मृतक की मोटरसाईकिल लेकर महू से भाग जाना बताया। उक्त दोनो आरोपीयो को दिनांक 17.07.2021 को मोतीहारी न्यायालय में पेश कर ट्राजिंट रिमाँड प्राप्त कर महू लाया गया। जिसे नियत समय अवधि में माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा। दोनो आरोपीयों की पुलिस रिमांड लेकर मृतक संजीत शर्मा की मोटरसाईकल व अन्य सामान जप्त किया जाना है । थाना महू क्षैत्रान्तर्गत हुई इस सनसनीखेज हत्या के खुलासा एवं आरोपीयो की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दिलीप कुमार पुरी, उनि देवेश पाल, उनि मुकेश कनासिया, उनि अनिल चांकरे, सउनि मेहताबसिह, प्र.आर. 2340 विजय यादव, प्र.आर. 590 राकेश चौहान, प्रआऱ. 1466 केदार, आर. 887 रवि, आर. 1482 नीरज यादव, आर. 88 हितेश, आर. 239 ब्रम्हानंद, आऱ. 690 चंद्रशेखर ,आर. 2559 धीरसिह, आर. 3999 पवन, आर. 3937 शंकरलाल का सराहनीय योगदान रहा है। उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर द्वारा नगद इनाम से पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई ।