इंदौर में मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

  • मिलावटी व विभिन्न ब्रांड के घी में अमानक घी पैक करने वाले विक्रेता पर दर्ज कराई गई एफआईआर
  • 30 अक्टूबर को पल्हर नगर क्षेत्र में की गई थी कार्यवाही

इन्दौर 25 नवम्बर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन अवसर पर मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम गत 30 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मिलावटी घी जप्त किया गया था। पल्हर नगर 60 फीट रोड स्थित एक मकान पर की गई कार्यवाही में जिसमें गिरिराज गुप्ता रहते थे वे मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाते हैं, उनके घर पर लगभग 600 लीटर वनस्पति तेल एसेंस एवं घी पाया गया था एवं विभिन्न ब्रांड जैसे सांची, अमूल, नोवा, मालवा के रैपर एवं आउटर कवर मिले थे, जिसमें उनके द्वारा बनाया हुआ घी पैक किया जाना पाया गया था। मौके से घी तेल एसेंस के 6 नमूने लिए गए थे। मोके पर 29 डब्बे वनस्पति, 13 डिब्बे तेल, 3 डिब्बे घी एवं 5 बोतल एसेंस एवं 350 रेपर सांची नोवा अमूल एवं मालवा के पाए गए।
निरीक्षण के दौरान लिए गए विभिन्न ब्रांड के एवं संग्रहित लूज घी के नमूनों को विस्तृत जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया था तथा उक्त संस्थान से लगभग 600 लीटर घी, तेल जप्त किया गया था। घटनास्थल पर अमूल, साँची, नोवा और मालवा घी के खाली रैपर पाए गए थे। संबंधित विक्रेता द्वारा अनाधिकृत रूप से उन कंपनियों के पैकेट खुद पैक किया जाना प्रतीत होना पाया गया।
नमूनों की जांच रिपोर्ट अमानक स्तर की आने पर तथा आमजन के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के कारण 25 नवंबर 2025 को संबंधित विक्रेता के विरुद्ध एरोड्रम थाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे 318(1), 335(A), 336(2), 338 एवं 340(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के विरुद्ध इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।