राहवीर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में काउंटर बनाये-कलेक्टर

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

रतलाम 13 अक्टूबर। सडक सुरक्षा समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री एमएस चौहान, डीएसपी ट्राफिक श्री आनंद स्वरूप सोनी, आरटीओ जगदीश बिल्लोरे, एमपीआरडीसी श्री वासु मित्तल, डीआईओ, एनआईसी श्रेय भावसार सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में फोरलेन, एक्सप्रेस-वे एवं अन्य सडकों के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं अधिक घटित हो रही है, उन स्थानों का संबंधित एसडीएम, आरटीओ, टी आई, संबंधित सड़क एजेंसी के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर दुर्घटना रोकने के लिए कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन अनुसार वाहन चालक सीट बेल्ट एवं हेलमेट एवं यातायात नियमों का पालन करे, इसके लिए अभियान चलाकर क्रियान्वयन करवाये। सड़क पर संकेतक लगवाये जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पडे और व्यवस्थित रुप से आवागमन हो सके। शहरी क्षेत्रों में पुलिस, प्रशासन एवं आमजन को साथ लेकर यातायात व्यवस्था सुचारू करे। बैठक में हिट एण्ड रन केस की समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटना के प्रकरणों में बीमा कंपनी द्वारा क्लेम भुगतान में दी जा रही क्यूरी के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय लियें गये। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटना की जानकारी 108 पर तत्काल होती है, 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी से एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस समन्वय कर जानकारी दर्ज करे। संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन करवायें।

राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद से संबंधित राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालय में राहवीर योजना संबंधी काउन्टर बनाये जाए। परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने वाले व्यक्ति को 25000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना उपरांत 1 घंटे के भीतर घायल व्यक्ति को उपचार उपलब्ध करवाना, तथा ऐसे व्यक्ति राहवीर जो दुर्घटना के ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं उन्हें विधिक सुरक्षा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है । इसका लाभ मुख्य रूप से ऐसे घायलों के मामले में जिनमें स्पाइनल सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, गंभीर सर्जरी आदि की आवश्यकता होने पर दिया जाएगा।

सड़क दुर्घटना पीड़ित का नगदी रहित उपचार योजना

परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन से जारी निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों को राशि रुपए डेढ़ लाख तक का मुफ्त उपचार कराए जाने की योजना प्रारंभ की गई है।
योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्रथम एक सप्ताह तक नाम निर्दिष्ट अस्पताल में भर्ती रखकर उसके स्थिर स्टेबल होने तक उपचार करने पर संबंधित अस्पताल को राशि जारी की जाएगी। इस प्रकार अचानक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपचार हेतु राशि के अभाव में परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाम निर्दिष्ट अस्पताल को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा अनुमोदन कर राशि जारी की जाएगी।