रतलाम 30 सितंबर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा प्रशासकीय तथा लोक हित में आगामी 02 अक्टूबर ‘‘महात्मा गांधी जयंती’’ के अवसर पर संपूर्ण दिवस के लिए संपूर्ण रतलाम जिले के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस पर संपूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकान और उनसे संलग्न गोदाम मद्य भांडागार एवं वायनरी वाइन आउटलेट एफएल-2 रेस्तरां/एफएल-3 होटल बार को पूर्णता बंद रखा जाएगा। मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। किसी भी अधिकृत अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय विक्रय और अवैध परिवहन नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।