नेशनल लोक अदालत हेतु प्रचार प्रसार वाहन रवाना

रतलाम 6 मई 2025। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 10 मई को जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री नीरज पवैया ने बताया कि उक्त लोक अदालत में लंबित समझौता योग्य सिविल, आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंक के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनएल, सम्पत्ति कर, जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु खण्डपीठें जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक से गठित की जाएगी।
मंगलवार को प्रधान जिला न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर से लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, श्री नीरज पवैया सचिव डालसा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सहित अधिवक्तागण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राधिकरण के कर्मचारी तथा पैरालीगल वालेंटियर्स वालेंटिर्य उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलें के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जा रही है। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआईएक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य ऑपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है।