रतलाम 18 मार्च । कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मार्च को रंगपंचमी त्योहार के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस पर जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम, मद्यभाण्डागार एवं वाईनरी, वाइन आउटलेट, एफ.एल. 2, एफ.एल.3, होटल बार बंद रखे जाएंगे।