रतलाम 04 फरवरी । जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों के सदस्यों की ई-केवायसी करवाना अनिवार्य है। इस हेतु 5 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यदि सदस्यों की ई-केवायसी नहीं करवाई जाती है तो भविश्य में उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनन्द गोले ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से शेष रहे पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी का कार्य अतिशीघ्र करवा लें ताकि परिवार के सभी सदस्यों का राशन निर्बाध रुप से प्रदाय हो सके। इस हेतु उपभोक्ता को दुकान विक्रेता के पास परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड एवं संबंधित सदस्य को ले जाना अनिवार्य होगा।