बकाया राशि जमा नही करने पर शराब व्यवसायी जसप्रीत भाटिया की संपति कि सील*
इंदौर । आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार शहर के ऐसे बकाया धार जिनके द्वारा संपत्ति कर एवं अन्य करो कि बकाया राशि का बार-बार नोटिस जारी करने के पश्चात भी बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, ऐसे बकायेदारों का नाम सार्वजनिक करने के साथ ही संबंधित बकायेदारों के घर एवं क्षेत्र के आसपास निगम राजस्व वसूली अभियान के तहत बकायादारों के नाम का अलाउंस मेंट किया जा रहा है।
आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत व उपायुक्त लता अग्रवाल के निर्देशन में आज शहर के समस्त झोन क्षेत्र में सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर द्वारा राजस्व वसुली अभियान के तहत कार्यवाही की गई, जिसके तहत सहायक राजस्व अधिकारी प्रतिक भिंडोरिया एव राजस्व टीम द्वारा झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 55 मे स्थित वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पिन क्र. 1001111521 सम्पत्तिकरदाता शांति बाई इलियास बि पता 14/1 उषा गंज इन्दौर पर 14502487 रुपये राशि बकाया होने से वक्फ बोर्ड की 14 दुकाने जिनमें किराना, जनरल स्टोर, गैरेज, बेकरी व अन्य दुकाने संचालित की जा रही थी को सील करने की कार्यवाही की गई।
इसके साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी झोन 07 द्वारा इन्दौर विकास प्रधिकरण की योजन क्र. 78 पार्ट 2 एवम योजना क्रमांक 114 पार्ट 1 नगर पालिक निगम इन्दौर झोन क्र. 07 के वार्ड क्र. 32 -34 में स्थित निम्नलिखित भूखण्ड धारको के भूखण्डो के सम्पत्तिकर की देयक बकाया राशि होने से नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 173,174 एवं 175 के अन्तर्गत उक्त राशि की वसूली हेतु प्लाटों की जप्ति कुर्की की जाकर देयक राशि वसूल की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही राजस्व वसुली अभियान के तहत
सहायक राजस्व अधिकारी झोन क्रमांक 19 व राजस्व टीम द्वारा वार्ड क्रमंाक 76 के अंतर्गत शराब व्यवसायी जसप्रीत सिंह भाटिया की सतगुरू प्राईस 11 भिचौली मर्दाना स्थित संपति पर बकाया राशि होने से उक्त संपति मंे स्थित प्रकोष्ठ पर जप्ती/कुर्की की कार्यवाही करते हुए, सील करने की कार्यवाही की गई। साथ ही वार्ड क्रमां क50 के अंतर्गत फारूख पिता सरदार पटेल, निवासी गणेश धाम कालोनी स्थित संपति पर बकाया होने से सपति कुर्क करने की कार्यवाही की गई।
झोन क्रमांक 08 वार्ड 35 अंतर्गत ग्राम शक्करखेड़ी संपत्ति कर खाता क्रमांक 1003886385 का संपत्ति कर बकाया वसूली की कार्यवाही के दौरान उपायुक्त महोदया के द्वारा दिए गए आदेशानुसार अवैधानिक रूप से संचालित चल रहा ईट भट्ठा को निगम की राजस्व विभाग एवं रिमूवल विभाग की संयुक्त कार्यवाही में तत्काल बंद नहीं होने की पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।



