लोक अदालत में कर दाताओं को मिले सुविधाएं, राजस्व प्रभारी ने अफसरों को दिए निर्देश

इंदौर।वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तथा कैलेंडर वर्ष 2023-24 की प्रथम लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी 2023 को लगाई जाना है। इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा कर की प्राप्ति नगर पालिक निगम इंदौर को होवे तथा लोक अदालत की जानकारी जन जन तक पहुंचे इसके लिए नगर पालिक निगम इंदौर के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चैहान, गुडडू ने राजस्व विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं।
राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चैहान ने बताया कि लोक अदालत का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले और नगर निगम को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जिसमें शहर के सभी वार्डों में झोनवार लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु, कचरा गाडियों, आॅटो रिक्षा एवं कर दाताओं को फोन व मैसेज कर कर जमा कराने के लिए प्रेरित करने का कहा है। वहीं साहायक राजस्व अधिकारियों के द्वारा झोनवार बडे बकायादारों की सूची बनवाकर उन्हें लोक अदालत में मिलने वाले लाभ को बताकर कर जमा करवाने के लिए भी निर्देषित किया है। समस्त बिल कलेक्टरों, सहायक बिल कलेक्टरों के द्वारा वार्ड वार कर दाताओं से संपर्क कर उन्हें लोक अदालत में मिलने वाली छूट, लाभ की जानकारी देकर कर जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं। अफसरों से कहा है कि वे लोक अदालत का मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि नगर निगम को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।
महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से व्यवस्था
राजस्व प्रभारी चैहान ने बताया कि लोक अदालत में आने वाले सीनियर सिटीजन और महिलाओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए झोन एवं मुख्यालय पर उचित व्यवस्थाएं करने के साथ ही कर दाताओं के लिए छांव के इंतजाम, पीने के स्वच्छ पानी के इंतजाम हो तथा सीनियर सिटीजन व महिलाओं के लिए अलग से लाइन एवं कुर्सी पर बैठने की उचित व्यवस्था करने का कहा है।
मुख्यालय पर बनाएं कंट्रोल रूम
राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चैहान ने अफसरों को निर्देशित किया है कि वे नगर निगम मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम बनाएं, ताकि लोक अदालत वाले दिन किसी भी झोन पर कोई परेषानी आती है तो उसका त्वरित निराकरण हो सके। इसके साथ ही लोक अदालत वाले दिन कोई तकनीकि खराबी न आए इसके लिए पूर्व से ही आईटी विभाग को सूचित कर साफ्टवेअर अपडेट करने के लिए कहा है। साथ ही बकायादारों को लोक अदालत के तीन दिन पूर्व उनकी बकाया राशि मिलने वाली छूट की जानकारी देने के लिए भी कहा है।