परिवार पेंशन के संबंध में बिजली कंपनी ने दी नई सुविधा

इंदौर। कर्मचारी कल्याण व सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास करते हुए मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देश पर परिवार पेंशन के संबंध में नई सुविधा प्रदान की है। इससे किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद परिवार पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति को आसानी होगी।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद नामित परिजन को परिवार पेंशन की पात्रता है। किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद अब तक परिजन को नया खाता खुलवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र लाने और संबंधित परिजन के जीवन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं के उपस्थित होने की बाध्यता थी। अब परिजन मेल, वाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजने और फेस एप से स्वयं के जीवन का प्रमाणीकरण देने व दिवंगत के साथ बैंक में संयुक्त खाते की जानकारी देने या खाता नहीं होने पर नया खाता खुलाकर जानकारी भेज सकते है। इसके बाद परिवार पेंशन नियमानुसार बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे बगैर प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्य महाप्रबंधक श्री वैश्य ने बताया कि इस कार्य के लिए कंपनी स्तर पर जिम्मेदारी संयुक्त सचिव श्री संजय मालवीय को सौंपी गई है, वे परिजनों को परिवार पेंशन आसानी से मिले, इसके लिए सभी विभागीय कार्य करेंगे।