*✓राशन माफियाओं के विरुद्ध क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई|*
इंदौर – पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपुरिया एवं श्रीमान इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे समाज की राशन की दुकानों से राशन का अवैध रूप से क्रय विक्रय करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान *क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि* कुछ लोग राशन की दुकान का माल खरीद कर मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , जयराम तोल कांटे के सामने नेमावर रोड इंदौर पर बेचने के लिए एक टाटा एस लोडिंग गाड़ी में कई क्विंटल चावल भरकर विक्रय करने के लिए उक्त चावल मिल पर पहुंचे हैं उक्त चावल मिल के मालिक एवं मैनेजर के द्वारा कई समय से इंदौर में अलग-अलग राशन दुकानों से शासकीय राशन चावल खरीदा जाकर ऊंचे दामों में बेचा जाता है। सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना आजाद नगर एवं खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि *मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल के मैनेजर विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी उम्र 40 वर्ष नि 29 संजना पार्क पिपल्याना इंदौर*, और वाहन MP09-LQ-9735 के चालक- *शाहनवाज पिता बाबू खान* उम्र 28 वर्ष नि 373 चंदननगर मिश्रा वाला रोड़ गली नंबर 10 इंदौर ओर उसके सहायक *वाहन चालक-अय्यूब पिता शहज़ाद खान* उम्र 22 वर्ष नि आयशा मस्जिद के पहले गीता नगर चंदननगर के आगे इंदौर ओर टाटा इस लोडिंग गाड़ी MP09-LQ-9735 उक्त मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल पर अंदर खड़ी पाई गई।
क्राइम ब्रांच एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा उक्त एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां *लोडिंग में 34 कट्टे प्रत्येक में 50 किलो करीबन चावल भरे मिले एवं मेल को चेक करते 6 कट्ठे लोडिंग से उतारकर मिल में अंदर छुपा कर रखे पाये इस प्रकार कुल 40 घंटे प्रत्येक में 50 किलो भरे चावल कुल 20 क्विंटल जिसका बाजार मूल्य करीबन ₹4,20,000* होना पाया गया।
उक्त चावल के संबंध टाटा एस लोडिंग के ड्राइवर और उसके सहायक से पूछताछ करते अहीरखेडी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बांक द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बांक से कम भाव 12 रु प्रति किलो में खरीदकर लाना एवं अधिक दाम 16 रु प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , नेमावर रोड पर अपने साथी आरोपी शुभम के माध्यम से लेकर आना बताया एवं उक्त इंडस्ट्रीज के प्रबंधक विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी पूछताछ करते सरकारी राशन की दुकान से अवैध रूप से चावल कम दामों पर खरीदना बताया।
उक्त संबंध में खाद्य विभाग एवं कनिष्का आपूर्ति विभाग द्वारा जांच उपरांत उक्त मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , नेमावर रोड इंदौर के *1.मालिक राजेन्द्र श्यामनानी और 2.मैनेजर विशाल आनंद पिता पूरणचंद बुलानी एवं वाहन चालक- 3.शाहनवाज पिता बाबू खान उम्र 28 वर्ष नि 373 चंदननगर मिश्रा वाला रोड़ गली नंबर 10 इंदौर ओर उसके सहायक वाहन चालक-4.अय्यूब पिता शहज़ाद खान उम्र 22 वर्ष नि आयशा मस्जिद के पहले गीता नगर चंदननगर और अहीरखेडी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बांक द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बांक कोड के अध्यक्ष 5.ममता तोमर , विक्रेता 6.अंशुलिका सागर , दुकान संचालनकर्ता- 7.अजय सागर ,एवं दलाल 8.शुभम चौहान* के विरुद्ध *थाना आजाद नगर पर अपराध क्रमांक 663/2021 धारा/- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 एवं धारा 420,120B,406 भादवी अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध* किया गया है एवं दो आरोपियों को थाना आजाद नगर को सुपुर्द किया गया।
दोनों आरोपी गण के द्वारा इंदौर में और भी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन कम दामों में क्रय करके जहां-जहां बेचते हैं इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है।