नापतौल विभाग द्वारा दुकानों पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध

रतलाम 8 अक्टूबर। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये दिये गये निर्देश के पालन में नापतौल निरीक्षक भारत भूषण द्वारा तहसील सैलाना और जावरा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाघ, बीज और कीटनाशक विक्रेता दुकानों पर विक्रय किये जा रहे कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रीजी ट्रेडर्स, कृषि दवाईयां विक्रेता, ग्राम- सरवन, न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- पिपलोदा, गैहलोत कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- पिपलोदा, आई एफ एफ डी सी कृषि सेवा केन्द, ग्राम- पिपलोदा, श्री लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- सैलाना, भारत एग्रीटेक, ग्राम- सैलाना, सुभम किसान बाजार, ग्राम- सैलाना, माहेश्वरी कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- सलाना, जय एग्रो ऐजेन्सी, ग्राम- शिवगढ़, आनन्दीलाल लाल चंद टाँक कृषि दवाईयां विक्रेता, ग्राम- शिवगढ़, शुभम कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- शिवगढ़, महावीर बीज भंडार, ग्राम- सरवन, गौरव ट्रेडर्स कृषि दवाईयां विक्रेता, ग्राम- सरवन, चपडोद बीज भण्डार, ग्राम- जावरा, विजय कृषि सेवा केन्द्र, ग्राम- सरवन दुकानों पर अमानक कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं विक्रय हेतु रखने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के उल्लघंन और दण्डनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
उपरोक्त दुकानों से जप्ती किये कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माता, पैककर्ता और विपणनकर्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है। नापतौल निरीक्षक भारत भूषण ने कृषकों से आग्रह किया है कि बीज, कीटनाशक और कृषि दवाईयों के पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता , वस्तु का नाम वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का एम.आर.पी. (सभी करों सहित), युनिट सेल प्राईज, उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टैलीफोन नंबर और ई-मेल पता के साथ-साथ एम.आर.पी. से अधिक पर विक्रय करना या एम.आर.पी. को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बढ़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें है।