घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध एवं असुरक्षित उपयोग/व्यवसायिक उपयोग की जांच

रतलाम 10 जुलाई 2025। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बातया कि शासन निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी गैस 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग एलपीजी वाहनों में दुरूपयोग तथा प्रतिष्ठानों में व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रतलाम तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आलोट के द्वारा 9 जुलाई 2025 को 7 प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध एवं असुरक्षित उपयोग/व्यवसायिक उपयोग करने की जांच की गई, जिसमें श्री दीपक जायसवाल, सातरूण्डा चौराहा रतलाम से 4 घरेलू सिलेण्डर एवं 1 गैस रिफलिंग मोटर, श्री फैजान पिता गुलाम रब्बानी अजमेरी कॉलोनी आलोट से 1 घरेलू सिलेण्डर एवं 1 गैस रिफलिंग मोटर एवं मारूति इको वेल एमपी 14 जेडएफ1308, श्री जब्बार बेग पिता गफफार बेग फेमस चाय संजय चौक आलोट से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर, श्री विशाल पिता रमेश सोनी नाना टी स्टॉल, संजय चौक आलोट से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, श्री नागूलाल पिता कन्हैयालाल पुष्पराज कचौरी सेन्टर कारगिल चौराहा आलोट से 4 घरेलू गैस सिलेण्डर, श्री रवि पिता जीवन गणेश भोजनालय कारगिल चौराहा आलोट से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा श्री दीपक पिता शांतिलाल, पोरवाल फूड जोन कारगिल चौराहा आलोट से 1 घरेलू गैस सिलण्डर ।
घरेलू एलपीजी गैस का व्यवसायिक उपयोग/अवैध उपयोग करने के कारण संबंधितों से जप्त किए जाकर द्रवीकृत गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिकाओं के उल्लंघन के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाकर कलेक्टर न्यायालय में भेजे गए है। कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशानुसार इस प्रकार घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग/व्यावसायिक उपयोग करने वालो के विरूद्ध निरंतर जांच की जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।